पवन खेड़ा : सुप्रीम कोर्ट ने FIR को रद्द करने से कर दिया इनकार

कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को देश के वर्तमान प्रधानमंत्री व उनके पिता के नाम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा पर देश के प्रधानमंत्री और उनके पिता के नाम को लेकर जो अपमान जनक टिप्पणी  करने के मामले में जो एफ आई आर हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है सुप्रीमकोर्ट ने दर्ज एफ आई आर को रद करने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब पवन खेड़ा को मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है।

पवन खेड़ा

17 फरवरी 2023 को मुंबई में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपमानजनक टिप्पणी की थी जिस पर हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था । जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने FIR को रद करने की याचिका लगाई थी जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस FIR को रद करने से इनकार कर दिया था। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी । सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जैसे को तैसा रखा और FIR ko रद करने से इनकार कर दिया ।  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब पवन खेड़ा की मुश्किल अब बड़ गई है।

पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट

कब और क्यों दिया था बयान जिसपे मचा था बवाल

पवन खेड़ा ने उद्योगपति गौतम अडाणी के समूह से जुड़े विवाद को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए यह बयान दिया था । कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का गलत नाम बोल दिया था. हालांकि, उन्होंने गलती सुधारी भी, मगर बाद में फिर से गलत नाम लिया और तंज कस दिया था । इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने हमला बोला था और बीजेपी ने कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पिता का मजाक उड़ाया है, वो निंदनीय है ।

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