CAA ( नागरिकता संशोधन कानून ) केंद्र सरकार ने देश मे caa ( नागरिकता संशोधन कानून ) लागू कर दिया है इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। इस कानून के लागू होते ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। हालांकि, इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा।
पूरे देश मे CAA( नागरिकता संशोधन कानून ) लागू कर दिया है चार साल पहले दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने CAA पारित किया था। विपक्ष ने इस कानून का विरोध किया था। इसके खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि, सरकार ने कहा था कि ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। इस कानून के लागू होते ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। हालांकि, इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा।
किन को मिलेगी पात्रता :
CAA ( नागरिकता संशोधन कानून ) के हिसाब से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। इनमे से जो भी शरणार्थी 2014 से पहले ही भारत में रह रहे वो गैर मुस्लिम शरणार्थी इसके पात्र होंगे। इन शरणार्थियों को नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की सुविधा मिलेगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज :
पात्र शरणार्थी को अपना वैध या समाप्त हो चुका पासपोर्ट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण, आवासीय परमिट भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की प्रति या मैरेज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करनी होगी। हालांकि, इन दस्तावेज को जमा करना अनिवार्य नहीं है।
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